उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए बुनकरों को एक बहुत ही बड़ी राहत दी है| उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेई पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम को मंजूरी दे दी है| इतने हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए बुनकरों को बिजली की दरों में बहुत बड़ी राहत मिलेगी और हो सकता है कि यह स्कीम हथकरघा उद्योग के लिए एक संजीवनी का काम करें|
अटल बिहारी वाजपेई पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए की योजना को शुरू किया गया| इस योजना में बुनकरों से बिजली का बिल एक फ्लैट रेट से वसूला जाएगा इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 के बाद से लागू होगा हालांकि नए नियम के अंतर्गत जुर्माना की राशि को बढ़ा दिया गया है
अटल बिहारी वाजपेई पावर लूम इलेक्ट्रिसिटी फ्लैट रेट स्कीम क्यों है सुर्खियों में
- ABVPS अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत सरकार ने राज्य के पावरलूम बुनकरों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा प्रदान की है. शहरों में पांच किलोवाट कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधी हॉर्स पावर के लिए 400 रुपये और एक हॉर्स पावर के लिए 800 रुपये देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में यह क्रमश: 300 रुपये और 600 रुपये होगा।
- ABVPS योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। वहीं हैंडलूम पर 80 फीसदी और पावरलूम लगाने पर 60 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।
- पांच किलोवाट से अधिक लोड वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को 700 रुपये प्रति हार्सपावर, अधिकतम 9100 रुपये प्रति माह की सब्सिडी दी जाएगी। यह अनुदान बिल में कम किया जाएगा।
- वहीं, कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु उद्यम निर्यात प्रोत्साहन एवं खादी ग्रामोद्योग हथकरघा एवं कपड़ा विभाग द्वारा लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बेरोजगारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए झलकारी बाई कोरी हैंडलूम एवं पावरलूम विकास योजना शुरू की गई है। बुनकरों को हथकरघा की दो अनुमानित कीमतों पर 50,000 रुपये और 80,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बोनस नहीं देने वाले नियोक्ताओं को अब जेल नहीं होगी। इस प्रस्ताव के तहत बोनस भुगतान अधिनियम-1965 में संशोधन को मंजूरी देते हुए छह माह की सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है.
- नए नियम के तहत जुर्माने की राशि जो एक हजार रुपए थी उसे बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया गया है। इसमें भी शमन की व्यवस्था दी गई है।
- मालूम हो कि अभी तक कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता पर छह महीने की कैद या 1000 रुपये जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान था.
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