सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर है – Differences between CBI and CID in Hindi

दोस्तों आज की ये पोस्ट उन लोगों के लिए हम लेकर आयें हैं जिन्हें ये जानने में उत्सुकता है कि सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर है – सीआईडी और सीबीआई में क्या फर्क हैDifferences between CBI and CID in Hindi- CBI and CID Job in Hindi –  ये दोनों ही टर्म सुनने में बहुत पावरफुल और आज के यूथ के ड्रीम जॉब हैं | अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सीबीआई और सीआईडी सेवाएँ एक ही है | मतलब सीआईडी और सीबीआई दोनों एक ही काम करती हैं | मगर ऐसा नहीं है दोनों में बहुत फर्क है | तो चलिए जानते हैं कि सीबीआई और सीआईडी में क्या अंतर है – सीआईडी और सीबीआई में क्या फर्क है – Differences between CBI and CID in Hindi- CBI and CID Job in Hindi 

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क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट: सीआईडी CID

सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) के बारे में | CID क्या है ? CID का फुल फॉर्म Crime Investigation Department है जो कि एक प्रदेश में अपराध जांच विभाग के रूप में जानी जाती है. CID एक प्रदेश में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है | इस विभाग को हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जाँच के काम सौंपे जाते हैं | CID की स्थापना, पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी | पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है | इस संस्था को जाँच का जिम्मा सम्बंधित राज्य सरकार और कभी कभी उस राज्य के उच्च न्यायलय द्वारा सौंपा जाता है | जांच संस्था क्रिमिनल इंवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी) वह इकाई है जो स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच करती है और ये राज्य पुलिस सेवा के अंतर्गत काम करती है । इसकी स्थापना अधिक  से अधिक मामले सुलझाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि लोगों का राज्य नागरिक पुलिस पर विश्वास और ज्यादा बढ़  सके। इस इकाई की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि यह स्वतंत्र रूप से मामलों की जांच कर सके। सीआईडी में अधिकारीयों की नियुक्ति राज्य पुलिस सेवा के ही पर्सनल्स से की जाती है | राज्य पुलिस के ही कांस्टेबल , दरोगा , और उच्च अधिकारी सीआईडी की टीम में चयनित होते हैं | तेज तर्रार अधिकारीयों को ही ऐसे स्पेशल विंग्स में चयनित किया जाता है | और सामान्यतया इनकी गतिविधियाँ गुप्त रखी जाती है |

जब तक कोई विशेष आयोजन नहीं हो तब तक सीआईडी में कार्यरत ऑफीसर यूनीफॉर्म नहीं बल्क‍ि सादे कपड़ों में रहेंगे। यही नहीं वो अपने से उच्च अध‍िकारी को सेल्यूट भी नहीं करेंगे। चूंकि सीआईडी के अध‍िकारियों का चयन राज्य सरकार करती है, इसलिये भले ही जांच निष्पक्ष रूप से की गई हो,कई बार  विपक्षी दलों को यही लगता है कि अध‍िकारियों ने सारी छानबीन सत्तापक्ष के नेतृत्व के इशारों पर हो रही है|   सीआईडी के अध‍िकारियों पर राज्य के सभी कानून लागू होते हैं। कुल मिलाकर कहें तो CID या सीआईडी राज्य पुलिस सेवा का ही अलग स्पेशल अंग है जो कि खुफिया स्तर पर काम करती है |

केंद्रीय जांच ब्यूरो: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो : सीबीआई – CBI 

मामला अगर राज्य स्तर का हो, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI (सीबीआई) से जांच करवाना ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि सीबीआई के अध‍िकारी सीधे-सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। राज्य सरकारों का सीबीआई से कोई लेना देना नहीं होता है। मामलों की जांच करने वाली टीम का गठन भी केंद्रीय स्तर पर ही होता है। सी.बी.आई.  या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत सरकार की एक ऐसी जांच एजेंसी है जो सीधे केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्दर आती है. ये एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए अलग-अलग मसलों को सुलझाती है|  राज्य सरकारें न तो सीबीआई पर कोई प्रभाव डाल सकती हैं और न ही किसी प्रकार का दबाव

सीबीआई की शक्त‍ियां और टीम दोनों ही सीआईडी से कहीं अध‍िक व बड़ी होती हैं। यही कारण है कि लोग बड़े मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हैं। एक बार जांच हाथ में आने के बाद आगे सीबीआई को किसी भी मामले की जांच करने के लिये किसी विशेष आदेश की जरूरत नहीं होती। वो किसी भी राज्य में जाकर छानबीन कर सकती है, जबकि सीआईडी अपने ही राज्य तक सीमित रहती है।

सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जाँच एजेन्सी है। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के मामलों की जाँच करने के लिये लगायी जाती है।यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन अमेरिका के  फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता-जुलता है किन्तु इसके अधिकार एवं कार्य-क्षेत्र एफ् बीआई की तुलना में बहुत सीमित हैं। इसके अधिकार एवं कार्य दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम (Delhi Special Police Establishment Act), १९४६ से परिभाषित हैं। भारत के लिये सीबीआई ही इन्टरपोल की आधिकारिक इकाई है।

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CID  और CBI के बीच प्रमुख अंतर 

1.  CID  के ऑपरेशन का क्षेत्र छोटा (केवल एक प्रदेश) है, जबकि CBI के ऑपरेशन का क्षेत्र बड़ा (पूरा देश और विदेश) है.

2.  CID के पास जो भी मामले आते हैं उन्हें राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है जबकि CBI को मामले केन्द्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सौंपे जाते हैं.

3. CID राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करता है जबकि CBI राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटालों, जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है.

4. यदि किसी व्यक्ति को CID में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करने के बाद अपराध-विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है जबकि CBI  में शामिल होने के लिए SSC बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा.

5. CID  की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गयी थी जबकि CBI  की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गयी थी.

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6 thoughts on “सीआईडी और सीबीआई में क्या अंतर है – Differences between CBI and CID in Hindi”

    1. आईबी एक गुप्तचर संस्था है …. और सीबीआई एक जांच एजेंसी

  1. Mera Naam Raushan kumar Hain. mai Bihar ke Sitamarhi Jila Ke Bairgania Sahar Ka Rahane Wala Hoon Mai ek Cid Officer bananaa chahta hoon aur Jananaa chahta hoon ki agar koi aadmi kisi state me rahata ho aur dusre state me uske sath koi ghatna ho jai jaise ki chori, dakaiti, murder etc to kya cid vaha jake Investigation kar sakta hain jabki uske parijan reaport likhavaya ho aur Cid ka uniform kya hain

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