IAS अधिकारी का पद देश के प्रतिष्ठित पदों में से एक है। जैसा कि हमें विदित है कि एक लम्बा कार्यकाल बिताने के बाद अधिकांश PCS अधिकारीयों को IAS रैंक में प्रमोट किया जाता है । तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि एक पीसीएस अधिकारी को आईएएस में प्रोमोट कब किया जाता है | PCS से IAS अधिकारी बनने की क्या प्रक्रिया है?
आईएएस का पद एक अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आता है | IAS के लिए परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होती है और यह परीक्षा तीन चरणों में होती है जिसे UPSC आयोजित करता है। उम्मीदवारों को एक IAS अधिकारी बनने के लिए सिविल सेवा के तीनों चरण -प्रारंभिक परीक्षा, मेन्स परीक्षा और इंटरव्यू को पास करना होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है | संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक वालों का चयन आईएएस के लिए होता है | वहीं PCS का पद राज्य लोक सेवा द्वारा भरा जाता है
कैसे बनता है एक PCS अधिकारी IAS?
हर राज्य की है अलग प्रमोशन प्रक्रिया
हर राज्य की प्रोन्नति की प्रक्रिया अलग है। कुछ राज्य सरकारों के अधीन अधिकारियों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रमोट होने में अधिक समय लगता है। तमिलनाडु राज्य में प्रमोट होने में कम समय लगता है जबकि बिहार में लेवल 14 तक पहुंचने में 20 साल तक का समय लग सकता है। बिहार में अगर किसी पीसीएस अधिकारी को संयुक्त सचिव(Joint Secretary) के पद पर पदोन्नत किया जाता है तो वह एक IAS अधिकारी के रूप में प्रमोट होने के लिए पात्र है। सिफारिश की कमी के कारण यदि उन्हें IAS रैंक में पदोन्नत नहीं किया जाता है तो उन्हें जिलाधिकारी के ही अनुरूप एक पोस्ट मिलेगा। बहरहाल, जिलाधिकारी का पद एक आईएएस अधिकारी के अधीन होता है।
कैसे होता है PCS से IAS तक प्रमोशन
केंद्र सरकार के साथ चर्चा के बाद राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों के रूप में पदोन्नति पाने के लिए पीसीएस अधिकारियों की एक सूची प्रदान करती है। भर्ती नियमों के नियम 9 के अनुसार, भर्ती के लिए केवल निर्दिष्ट और सीमित स्थान ही होते हैं।
पात्रता मापदंड:
प्रशासक के पास चयनित अधिकारी के सेवाकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं होना चाहिए
चयनित व्यक्ति की उम्र चयन होने की मीटिंग के दिन तक 54 वर्ष से कम होनी चाहिए।
यदि किसी अधिकारी ने नियुक्ति के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है तो उन्हें नई सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
समिति पूरी तरह से सूचीबद्ध करने से पहले अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की जाँच करेगी।
चयन प्रक्रिया:
चयन समिति के सदस्य सूचीबद्ध तरीके से Senior PCS अधिकारियों को उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा और अयोग्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वे अधिकारी के सभीओ प्रकार के दस्तावेजों का समाकलन करते हैं। समिति के सदस्य उनकी उनके सर्विस रिकॉर्ड और पूरे करियर के उतार चढाव की अच्छी तरह से जाँच करते हैं। तैयार सूची में सबसे पहले उत्कृष्ट श्रेणी अधिकारियों को महत्व दिया जाता है और उसके बाद बहुत अच्छे और अच्छे की श्रेणियों से अधिकारीयों को चुना जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हमेशा सूची में पहले प्रस्तावित किए जाते हैं।
सूची प्रदान करने के बाद, राज्य सरकार को नियमन 5 का उल्लेख करते हुए इसे आयोग को आगे भेजना होता है। सूची के साथ, राज्य सरकार को आईएएस अधिकारियों की सूची में उल्लिखित अधिकारियों का रिकॉर्ड केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को भेजना होता है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय तैयार सूची पर अपनी प्रतिक्रिया राज्य सरकार को भेजती है। सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास लोक कल्याण की सूची में शामिल किसी भी नाम को नियुक्त नहीं करने के सभी अधिकार हैं।